फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 25 मार्च। अदालत ने युवती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले राजकुमार व बबलू को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों पर 20-20 हजार रूपयों का जुर्माना किया है। आरोपियों ने 15 जनवरी 2017 को गांव के खेत में 16 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। इस मामले में ग्राम राम्पुरा निवासी राजकुमार पुत्र पेशकार एवं बबलू पुत्र राक्षपाल के विरुद्ध पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।
अदालत ने थाना कमालगंज के ग्राम पसई नगला निवासी सुशील कुमार व उसके पिता रामनरेश को जानलेवा हमला करने के मुकदमे में 10-10 साल की सजा सुना कर 10-10 हजार का जुर्माना किया है। आरोपियों के विरुद्ध वर्ष 2004 में धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। अदालत ने सुशील को आर्म्स एक्ट के मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई है।
नशेड़ी की मौत
थाना नवाबगंज के ग्राम सिकंदरपुर नहरोसा निवासी अन्नू पुत्र अनंत राम की शराब पीने से मौत हो गई। आज अन्नू थाना मऊदरवाजा के ग्राम झौनी नगला क्षेत्र में बेहोशी अवस्था में पड़ा था। जसमई चौकी इंचार्ज अरविंद कुमार यादव ने उसे लोहिया अस्पताल भिजवाया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अन्नू की शिनाख्त के दौरान बताया कि वह मजदूरी करता था। वह अक्सर शराब के नशे में रहता था बीते दिन घर से निकला था।



