लुटेरों को सजा: राजू उर्फ खालिद बरी

फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 28 मार्च। डकैती कोर्ट ने दो लुटेरों को सजा देकर जुर्माना किया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने कोतवाली फर्रुखाबाद के ग्राम देवरामपुर निवासी महेश यादव पुत्र रामस्वरूप एवं थाना मेरापुर के ग्राम फतेहपुर परौली निवासी अखिलेश उर्फ बबलू दुबे पुत्र सत्यदेव को दोषी पाया है। अदालत ने 10-10 साल की सजा के अलावा 20-20 हजार रूपयों का जुर्माना किया है।

कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला गाड़ी खाना निवासी तारिक अली पुत्र इश्तियाक अली ने महेश व अखिलेश के अलावा सिविल लाइन निवासी रज्जू उर्फ खालिद के विरुद्ध धारा 395 व 412 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियुक्त 20 अगस्त 2000 को तारिक अली के घर से सोने चांदी के जेवरात लूट ले गए थे। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान रज्जू उर्फ खालिद को दोष मुक्त कर दिया है।

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