फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़)1 अप्रैल। जिले की देसी शराब की
दुकानों पर आप बीयर की भी बिक्री होगी। बियर के लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी एवं जिला आबकारी अधिकारी जीपी गुप्ता ने जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि देशी मदिरा की फुटकर निम्नलिखित दुकानें जिनके 3 कि०मी० के परिधि में कोई कम्पोजिट शॉप अथवा माडल शॉप व्यवस्थित नहीं है, के अनुज्ञापियों को सूचित किया जाता है कि बीयर की फुटकर बिकी करने हेतु सी०एल०-5सी०सी० अनुज्ञापन प्राप्त कर सकते है।
1-जनैया सिठ्या,
2-हरसिंहपुर गोवा,
3-बघऊ,
4-शुकरूल्लापुर,
5-धमगवां,
6-ज्यौना,
7-मानपुर,
8-चंदुईया,
9-अमरापुर,
10-पैथान,
11-कटिया फाटक,
12-बबना,
13-सन्तोषापुर,
14 राजारामपुरमेई,
15-पत्यौरा,
16-गदनपुर चैन तिराहा,
17-कादरदादपुर सराय,
18-कमरूददीन नगर,
19-भटासा,
20-मईरशीदपुर,
21-खुम्मरपुर,
22-अहमदगंज,
23-अजमतपुर,
24-ज्योता,
25 महोई.
26-सरह,
27-बन्धलशाहपुर,
28 सिधौली,
29-परमनगर,
30-खण्डौली-
31-खण्डौली-
32-करनपुरदत्त,
33-ईसेपुर,
34-जैनापुर.
35-सलीमापुर,
36-कटिन्ना,
37-कुतलूपुर,
38-झिझकी तिराहा,
39-दाउदपुर नगला बाग,
40-सकबाई तेरा रोड,
41-लखरौआ,
42-बहादुरपुर,
43-नगला धना,
44-रानूखेडा,
45-वीरपुर हरिहरपुर।
इच्छुक अनुज्ञापी अपनी उक्त देशी मदिरा दुकान से बियर की बिक्री करने हेतु दिनांक 01-04-2026 से कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, फर्रुखाबाद में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, फर्रुखाबाद एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है। जनपद की उपरोक्त सभी दुकानों के लिए एम०जी०आर० रुपये 555000/- ( पाँच लाख पचपन हजार मात्र) लाइसेंस फीस रुपये 36000/ ( छत्तीस हजार मात्र) एवं प्रतिभूति धनराशि रुपये 5000/- ( पांच हजार मात्र) निर्धारित है। वर्ष 2025-26 में संचालित सी.एल.5 सीसी अनुज्ञापनों को वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण कराने पर नवीनीकरण शुल्क रुपये 2000/- देय होगा। दुकानों का विवरण जनपद की वेबसाइट www.Farrukhabad.nic.in पर देखा जा सकता है।



