व्यापारी के 9 हमलावरों को 10-10 साल की सजा: परिवार में मातम

फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 25 मई। विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट ने व्यापारी पर जानलेवा हमला कर रुपए लूटने वाले 9 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। लंबी सजा होने की जानकारी मिलते ही आरोपियों के परिवार में मातम छा गया।
अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। आज अदालत ने अभियुक्तगण 1. अखिल गुप्ता 2. अमित गुप्ता 3. निखिल गुप्ता पुत्रगण घनश्याम गुप्ता 4. राहुल गुप्ता 5. संदीप गुप्ता पुत्रगण मुन्नू गुप्ता उर्फ शिवश्याम गुप्ता 6. निहाल पुत्र राजबीर 7. रोहित गुप्ता पुत्र गिरीश चन्द्र 8. हर्ष गुप्ता 9. जतिन गुप्ता पुत्रगण उमाकान्त गुप्ता निवासीगण सुभाष नगर को 10-10 साल की सजा सुनाकर 66- 66 हजार रुपयों का जुर्माना किया है।

मालूम हो कि थाना कमालगंज के मोहल्ला शास्त्री नगर निवासी व्यापारी अनिल गुप्ता उर्फ कच्चे ने उक्त हमलावरो के विरुद्ध 14 नवंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रकाश आयरन वर्क्स के मालिक अनिल गुप्ता 13 नवंबर की रात 10 बजे मंदिर से घर जा रहे थे, जब वह गंगा गली चौराहे से गुजर रहे थे तभी अभियुक्तों ने एक राय होकर अनिल गुप्ता पर बांका व डंडो से जानलेवा हमला किया। अखिलेश गुप्ता ने मार डालने की नीयत से तमंचे से फायर किया था सौभाग्य से अनिल बार-बार बच गए। हमलावरों ने व्यापारी को घायल कर उनके 11500 रुपये भी लूटे थे। अनिल पर मुकदमे में पैरवीन करने का दबाव डाला गया लेकिन वह हमलावरों को सजा दिलाने के लिए मुकदमे में जमकर कर पैरवी करते रहे।

मालूम हो कि हमलावरों में कथित पत्रकार भी शामिल है जो आए दिन थाना व अस्पताल के बाहर दलाली की जुगाड़ में देखे जाते हैं। अनिल गुप्ता सब्जी जगत साप्ताहिक समाचार के संपादक स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता के पुत्र हैं। हमलावरों को सजा होने की खुशी में अनिल गुप्ता ने आज अपने पिता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए।

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