फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 9 जुलाई। अदालत ने कई अपराधियों को सजा सुनाकर जुर्माना लगाया है। कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला नाला सुमित सुमाल निवासी संजीव दिलीप पुत्रगण तुलाराम को चार-चार साल की सजा सुनाकर 14-14 हजार रुपयों का जुर्माना किया गया है दोनों के विरुद्ध वर्ष 2018 में धारा 354 323 506 व 7/8 पाक्सों एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। कोतवाली कायमगंज के ग्राम ज्यौनी निवासी शिवजी पुत्र रामदास को 5 साल की सजा सुनाई गई है उसके विरुद्ध वर्ष 2000 में धारा 304 व 504 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
अदालत ने कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम नीबकरोरी निवासी टीटू उर्फ सुल्तान गुप्ता पुत्र रमेश चंद को 2001 के लूट के मुकदमे में 4 साल की सजा से दंडित किया है।
जिले के 5 उप निरीक्षकों एवं 28 सिपाहियों का जीआरपी मुख्यालय के लिए तबादला किया गया है। उप निरीक्षकों में मिथिलेश कुमार, रवि सोलंकी, अमित कुमार गुप्ता, रमाशंकर एवं जगभान सिंह शामिल है जबकि सिपाहियों में पंकज, अजय तेवतिया पंकज कुमार, रोहित कुमार आर्य, चौधरी तरूण कुमार, विपिन भाटी, देवेन्द्र सिंह, कृष्ण कुमार, प्रिन्स युवराज, गीतम सिंह, सूरज, लवि चौधरी, टिन्कू कुमार, मोहित कुमार, सुभाष पाण्डेय, गौरव सिंह, सौरभ कुमार, योगेश कुमार, पुनीत, बृजेश कुमार, सुखवीर सिंह, धर्मेन्द्र कुमार, ओम प्रकाश सिंह, देवेन्द्र कुमार, संदीप कुमार, विवेक कुमार एवं सुभाष चन्द्र शामिल है।

