फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 3 अगस्त। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिला कल्याण अधिकारी शालिनी ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रति जोडा कुल एक लाख रुपए की धनराशि व्यय किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद फर्रुखाबाद को 703 जोड़ो का सामूहिक विवाह कराये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके क्रम में जिलाधिकारी के द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को लक्ष्य निर्धारित कर प्रेषित किया गया है।
योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के माध्यम से होर्डिंग बैनर तथा पम्फलेट आदि के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर पात्र इच्छुक जोड़ो के द्वारा आवेदन पत्र सम्बन्धित वेबसाइट https://www.cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाईन भरे जाये। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना है। विवाह हेतु पात्रता की शर्ते निम्नप्रकार है:-
1- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आनलाईन पंजीकरण करायें और योजना का लाभ पायें।
2- कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो, तो पंजीकरण नगर पालिका/नगर पंचायत एवं विकास खण्ड के द्वारा भी निःशुल्क किया जाता है।
3- वेबसाईट https://www.cmsvy.upsdc.gov.in पर कन्या के नाम से ही आवेदन पत्र भरा जायेगा।
4- पंजीकरण के लिये शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। आयु हेतु शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड एवं आधार कार्ड मान्य होंगे।
5- कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता/ तलाक शुदा हो, जिसका कानूनी रूप से विवाह विच्छेद / तलाक हो गया हो एवं पुनर्विवाह किया जाना हो।
6- अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदकों के अभिभावकों की वार्षिक आय रूपये तीन लाख मात्र तक होनी चाहिये।
8- विवाह हेतु ऐसी कन्या जो विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री अथवा स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
9- कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थ जीवन की स्थापना हेतु सहायता राशि चौसठ हजार मात्र कन्या के खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से अंतरित किया जायेगा।
10- जोड़ो के विवाह हेतु वैवाहिक उपहार सामग्री जैसे साडी-05, पेटीकोट-05, चुनरी-01, पैण्ट शर्ट का कपडा फेंटा, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कूकर-01, कढाई-01, ट्राली बैग, वेनिटी किट, दिवार घडी-01, सीलिंग फैन-01, कूलकेज-01, आयरन प्रेश-01, डबल बेड चादर, कम्बल-02 कद्दा/ मैट्रेस-02, तकिया-02, सिन्होरा-01, लाल चूडी-02 दर्जन, कंगन-04 नग, (लाख पदार्थ का) इत्यादि सामग्री कुल इक्कीस हजार व्यय किया जायेगा।
11- कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत / प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु पन्द्रह हजार मात्र प्रति जोडा व्यय किया जायेगा।
12- वर एवं कन्या के परिवार से किसी प्रकार का कोई पंजीयन शुल्क अथवा दान नहीं लिया जायेगा तथा विवाह निःशुल्क होगा।
13- योजनान्तर्गत सभी धर्मो, समुदायों वर्गो को लाभ प्रदान किया जायेगा।

