डीएम व सीएम हाई कोर्ट में हाजिर: गौरव अरोरा आदि के विरुद्ध पारित ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने आज गौरव अरोरा व अन्य चार की याचिकाओं का निस्तारण कर दिया। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह एवं सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव अदालत में उपस्थित हुई। प्राइवेट वकील के द्वारा कैविएट दाखिल करवाने के मामले में नगर मजिस्ट्रेट ने न्यायालय से माफी मांगी।

न्यायमूर्ति ने 21 दिसंबर 2022 वह 9 फरवरी 2023 को पारित दोनों विवादित आदेशों को अपास्त कर दिया। याचिकाकर्ताओं को 3 सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अदालत के फैसले से याचिकाकर्ताओं ने काफी राहत महसूस की है।
मालूम हो कि प्रशासन ने बीते दिनों नगर के ठंडी सड़क स्थित चर्चित के आम हाउस सहित कई भवनों को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था बीते दिन एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों के साथ केएम हाउस एवं गुरु शरणम पैलेस को ध्वस्त करने के लिए जायजा लिया था।
न्यायालय का आदेश निम्न प्रकार है।

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