फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट महेंद्र सिंह ने दलित युवक के गले में जूतों की माला डालकर गोबर सुघाने वाले 7 लोगों को दंडित किया है। कोतवाली मोहम्दाबाद के ग्राम भरतपुर निवासी रजनेश कुमार कठेरिया ने 7 नवंबर 2011 को गांव के प्रदीप कमलेश उनके पिता नत्थू लाल मूलचंद अनुराग महेंद्र सिंह एवं ग्राम गिररामपुर निवासी धीर सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रजनेश ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने आज दिन के 1 बजे मुझे व नत्थू लाल की पुत्री ज्योति को राजकीय आश्रम इंटर कॉलेज के पास पकड़ लिया। सभी लोग मुझे पकड़ कर धीरेंद्र सिंह ठाकुर की दुकान पर ले गए। वहां मेरे जूतों की माला डालकर गोबर सुघाया गया और लात घूसो डंडो से पिटाई की गई। आरोपी मुझे पकड़कर थाने लाए हैं आरोपियों ने पिटाई के दौरान जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया।
पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपियों सहित बालिस्टर सुरेंद्र अभिनेंद्र जयपाल अरविंद के विरुद्ध भी चार्जशीट दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए काफी पैरवी की। अदालत ने नामजद आरोपियों को धारा 147 504 व 506 में दोषी पाया। सभी धाराओं में एक एक साल की सजा व 500, 1,000 व 3000 जुर्माने से भी दंडित किया है।
जुर्माना न देने पर सभी को तीनों धाराओं में तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बताया गया कि रजनेश ने गांव की युक्ति को बहला-फुसलाकर गायब किया था। इसी बात से गुस्साए लोगों ने रजनेश को युवती के साथ पकड़ लिया और उसके साथ अत्याचार किया था। अपहरण का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन बताया गया।