पूर्व प्रधान व उनके तीन पुत्रों के विरुद्ध कीमती भूमि के फर्जीवाड़ा करने का केस दर्ज

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) थाना मऊदरवाजा के ग्राम नूरपुर निवासी पूर्व प्रधान हरीकृष्ण व उनके पुत्र संदीप, उदय प्रताप उर्फ भैया व अजय प्रताप एवं कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला घेर शामू खां निवासी मेहराज हुसैन उर्फ बबलू के विरुद्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाना कमालगंज के ग्राम खुटिया निवासी स्वदेश त्रिवेदी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है।

कि मैंने 20 मार्च 2018 को ग्राम बदनपुर निवासी श्रीमती आरती पत्नी उदय प्रताप उर्फ भैया पुत्री राजकुमार सिंह से 0.15 20 हेक्टेयर भूमि बैनामा कराया था। जमीन का दाखिल खारिज हो जाने के बाद आरोपियों ने अपने मित्र मेहराज हुसैन से 5 नवंबर 1976 की की तारीख में फर्जी वसीयत तैयार कराकर ऐतराज़ प्रस्तुत किया। पंजीकृत वसीयत तहसील के अधिवक्ता कैलाश चंद्र सक्सेना एडवोकेट के द्वारा लिखा जाना दर्शाया गया।

जबकि कैलाश चंद सक्सेना की मृत्यु कई वर्षों पूर्व हो चुकी है। रिपोर्ट में स्वदेश ने कहा है कि मैंने उक्त वसीयत की छाया प्रति कैलाश चंद्र के पुत्र रामवेश चंद्र सक्सेना एडवोकेट को दिखायी तो उन्होंने बताया कि यह वसीयत पिताजी के हस्त लेख में नहीं है। जिससे साबित हुआ कि वसीयत कैलाश चंद्र सक्सेना एडवोकेट के फर्जी हस्तलेख व फर्जी हस्ताक्षर बनाकर तैयार कराई गई है। संदीप उदय प्रताप अजय प्रताप हरीकृष्ण व मेराज भूमाफिया व्यक्तियों का समूह है।

जो फर्जी व कूट रचित पेपर तैयार करा कर जमीन खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं। वसीयत में अखलाक हुसैन पुत्र मकबूल हुसैन व अन्य वख्त पुत्र अलाउद्दीन मृत गवाह बनाए गए। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध संख्या 134/ 23 धारा 420 467 468 471 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।

मुकदमे की जांच उपनिरीक्षक नितिन कुमार को सौंपी गई है। मालूम हरीकृष्ण सिंह चौहान ग्राम पंचायत नूरपुर के प्रधान रह चुके हैं।

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