सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने का फरमान जारी कर कई दर्ज दर्जन मालिकों पर दर्ज कराया केस

फर्रुखाबाद। (एफडी न्यूज़) नगर नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने अवैध प्लाटिंग कार राजस्व को क्षति पहुंचाने वाले प्लाट मालिकों पर बड़ी कार्यवाही की है। नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने 1 अप्रैल को अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किए जाने का आदेश पारित किया। आदेश देकर जेई डीके सिंह से 33 प्लाट मालिकों के विरुद्ध कोतवाली फतेहगढ़ में दर्ज कराई है।

रिपोर्ट में कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला भूसा मंडी निवासी बलवंत सिंह अमर सिंह बलवीर सिंह सरनाम सिंह महावीर सिंह सत्येंद्र सिंह बाबूराम रानू सोनू मोनू अहिबरन सिंह की पत्नी चंद्रावती ओंकार सिंह राजेश कुमार मनोज कुमार अजय कुमार सुशील कुमार शीलू अरविंद रानू राघवेंद्र राजेंद्र सिंह की पत्नी राम बेटी अलादीन की पत्नी वेदवती विपिन कुमार गौतम कुमार मकसूदन लाल की पत्नी रामादेवी।

राजीव नगर निवासी सत्यवीर द्विवेदी की पत्नी निशा लेनगांव निवासी सूबेदार नगला नैन निवासी राम भरोसे की पत्नी उषा देवी रामदास मातादीन पिथूपुर मेहदिया निवासी ज्ञानेंद्र सिंह बनखड़िया निवासी राम कृष्ण की पत्नी मालती देवी एवं कन्हैयालाल का नाम शामिल है। विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी के यहां आर बी ओ एक्ट की धारा 10 के तहत वाद संख्या 21/ 2015 दर्ज कराया गया था।

अवैध प्लाटिंग के कारण सरकार को मिलने वाले राजस्व यथा सेंल्टर फीस आवेदन शुल्क निर्माण सेस की आदि की क्षति हुई है। इसके अलावा सुनियोजित विकास हेतु सड़कों की चौड़ाई एवं पार्क आदि भी नियमानुसार नहीं छोड़े गए हैं।

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