निषेधाज्ञा के उल्लंघन में बसपा प्रत्याशी वत्सला अग्रवाल उनके पति पुत्र सहित 18 समर्थकों पर केस

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती वत्सला अग्रवाल को कार्यालय उद्घाटन के बाद जुलूस निकालना महंगा पड़ा है। कोतवाली फतेहगढ़ की उपनिरीक्षक सुधा पाल ने बसपा प्रत्याशी श्रीमती वत्सला अग्रवाल सहित 18 नामजद व 70-80 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में मनोज अग्रवाल, देवांश अग्रवाल, अवधेश गुप्ता,पंकज दीक्षित, जेंटल दीक्षित।

अभिषेक कुमार शुक्ला, करन पटेल, अन्नू गुप्ता, सन्नू गुप्ता, सौरभ गुप्ता, संजय आनंद, शिवम गुप्ता निवासीगण फर्रुखाबाद राजन गुप्ता निवासी बीबीगंज, कार्तिकेय सिंह निवासी बढ़पुर, शिवम पंडित उर्फ रुद्र भोलेपुर, कुलदीप मिश्रा निवासी भोलेपुर, दीपक दुबे निवासी फतेहगढ़ व 70- 80 अब व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया।

बसपा प्रत्याशी अपने पार्टी कार्यालय से कोतवाली फतेहगढ़ की तरफ जाने वाले रोड पर बिना अनुमति के गाजे-बाजे के साथ नारेबाजी करते हुए बिना अनुमति के आदर्श चुनाव आचार संहिता व धारा 144 का उल्लंघन करते हुए कोतवाली की तरफ जा रहे थे। जिन्हें रोककर आदर्श आचार संहिता धारा व 144 के बारे में अवगत कराया गया। लेकिन वह लोग नहीं माने और आगे बढ़ गए। घटना का वीडियो वीडियो ग्राफी कराया गया उपरोक्त व्यक्तियों का यह कृत्य चुनावी आदर्श आचार संहिता व धारा 144 का स्पष्ट उल्लंघन है।

मालूम हो पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद श्रीमती बसला अग्रवाल समर्थकों के साथ दुकानदारों से वोट मांग रही थी तभी पुलिस ने प्रचार करने वालों को रोक लिया। मनोज अग्रवाल के कहने पर समर्थकों की भीड़ इधर उधर चली गई।

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