फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट श्री महेंद्र सिंह चतुर्थ ने सुमित हत्याकांड में उसकी प्रेमिका सहित पांचो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने करीब सवा साल में ही हत्याकांड के मुकदमे का फैसला किया है।आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एडीसी अशोक कटियार ने न्यायालय में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किये। अदालत ने अभियुक्तगण ईद मोहम्मद, इरसाद, रूबीना, अनीसा व निशा उर्फ नन्ही, प्रत्येक को धारा 302 सपठित धारा 120B भा०द०स० के अपराध के लिए आजीवन कारावास व मु० 15,000/- के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा दी है।
धारा 201 भा०द०स० के अपराध के लिए प्रत्येक को पाच वर्ष का कारावास व मु० 5000/- रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 3(2)V एस०सी०एस०टी०एक्ट के अपराध के लिए प्रत्येक को आजीवन कारावास व मु० 10,000/- के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया है। कोतवाली कायमगंज के मोहल्ला जटवाड़ा निवासी दलित विनोद कुमार की पत्नी राधा देवी ने 23 सितंबर 2022 को अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध 20 वर्षीय पुत्र सुमित की हत्या किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुमित 19 सितंबर की शाम 5 बजे घर से मोबाइल में गाना डलवाने की बात कह कर गया था।
वापस न लौटने पर जब उसके मोबाइल फोन पर कॉल की गई तो फोन बंद था। दूसरे दिन अखबार में युवक का शव बरामद होने की खबर पढ़ने के बाद परिजन पोस्टमार्टम हाउस गए। परिजनों ने शव की सुमित के रूप में शिनाख्त की। विवेचन ने मोहल्ला जटवारा निवासी ईद मोहम्मद की पुत्री निशा उर्फ नन्ही, उसकी मां अनीसा, भाई इरशाद पिता ईद मोहम्मद एवं दिलशाद की पत्नी शवीना को गिरफ्तार कर 18 नवंबर को चालान कर दिया था। अदालत ने सभी आरोपियों को आज दोषी करार दे दिया है। मुकदमे की जांच में उजागर हुआ की सुमित का निशा से प्रेम चल रहा था निशा ने फोन कर सुमित को घर बुलाया था।
इस बात की जानकारी अन्य परिजनों को हो गई जिन्होंने दुपट्टे से सुमित का गला वोट कर मार डाला। शव को बोरे में बंद कर ग्राम जौरा रोड पर खंती में फेंक दिया था। खेत मालिक अनुज कुमार दीक्षित ने गवाही दी थी की वह दोपहर को खेत की ओर गए थे तभी उन्होंने खंती में पड़े बोरे में शव देखा था। पुलिस ने निशा के कमरे से सुमित की चप्पल एवं उसके बक्से से वह दुपट्टा भी बरामद कर लिया जिससे सुमित का गला घोटा गया था। सभासद सत्यपाल लोधी ने राधा देवी की रिपोर्ट की तहरीर लिखी थी। आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा होने पर पीड़ित राधा देवी के परिजनो को शांति मिली है।

